विश्वविद्याल अनुदान आयोग (UGC) ने आज यानी बृहस्पतिवार को कॉलेज खोलने से संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी करे हैं।
जानिए निर्देश :-
- सबसे पहले तो यह निर्देश है कि जो कॉलेज कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर हैं केवल वही दोबारा खोले जाएंगे।
- कंटेनमेंट ज़ोन से आने वाले छात्र या शिक्षकों को कॉलेज आने की अनुमति नहीं है।
- सभी कॉलेज फेज में ही खुलेंगे, इसकी शुरुवात, रिसर्च, मास्टर्स एंड फाइनल ईयर के स्नातक छात्रों के साथ होगी।
- छात्रों की संख्या, एक निश्चित समय पर, कुल छात्र संख्या के, आधे से ज़्यादा नहीं हो सकती।
- शिक्षकों और कर्मचारियों का कैंपस में मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- छात्रों के लिए उपस्थिति स्वैच्छिक होगी। मतलब छात्र अपनी मर्ज़ी से आ सकते हैं, किसी तरह का दवाब नहीं होगा।
- अभी किसी भी हालत में छात्रों को कैंपस हॉस्टल में रहने की अनुमति नहीं है।
- शिक्षकों और कर्मचारियों के फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर हो।
साथ ही विश्वविध्यालयों में शिक्षण घंटे भी बढ़ाए जाएंगे और छह दिवसीय कार्यक्रम का भी आदेश है, इसका मतलब जहां पांच दिवस ही पढ़ाया जाता था अब वहां छह दिवस पढ़ाया जाएगा। आदेश यह भी है के शिक्षकों और छात्रों की स्क्रीनिंग की सावधानियां भी बरती जाएं। यहां पर क्लास रूम को छोटा रखना और बैचेज में पढ़ाने का निर्णय लिया गया है जिससे क्लास रूम मे कम छात्र बैठ सकें और social distancing का पालन हो सके। जो छात्र कॉलेज आ कर नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए ऑनलाइन क्लास भी जारी रखी जाएं, ऐसा भी आदेश है।
जो भी व्यक्ति किसी covid के मरीज़ के संपर्क में थे उनके लिए ” isolation facility” की भी सुविधा कैंपस में की जाए या अधिकारियों की सलाह द्वारा किसी सरकारी covid हॉस्पिटल से कैंपस का tie up हो, ये अनिवार्य है। सुरक्षा, स्वास्थ, भोजन, पानी सभी जरूरत की चिजो की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अभी ये ज़िम्मेदारी, के कॉलेज कब से खुलेंगे वो राज्य सरकारों को दी गई है।
Covid महामारी के कारण 16 मार्च 2020 से ही सारे कॉलेजेज को बंद कर दिया गया था। उसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा अक्टूबर में कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई, लेकिन पंजाब सरकार ने 16 नवंबर दिवाली के बाद कॉलेज खोलने का निर्णय लिया।
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